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Badi Khabar

HSRP Chhattisgarh: यदि आपके पास है कोई भी गाड़ी तो जरूर पढ़ लें ये खबर

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रायपुरः छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP अनिवार्य हो गया है। अप्रैल 2019 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं, सभी में 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना होगा। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं है, तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हैं। इन सभी में HSRP लगाने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। आपको इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इन कंपनियों का काम शुरू होने से पहले ही दुकानों में फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। सामान्य नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदार भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का दावा कर ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं।

HSRP क्या है?

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ियों की सुरक्षा और पहचान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया है। इस नंबर प्लेट की कई खासियत है-

  • एल्यूमीनियम से बना
  • अशोक चक्र का चिह्न
  • यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10 अंकों का पिन
  • अंकों और अक्षरों पर हॉट-स्टैंप फिल्म
  • एक बार लग जाने के बाद खोलने पर टूट जाता है

HSRP से क्या फायदा?
  • इसे टेंपर नहीं किया जा सकता
  • गाड़ी चोरी की घटना में कमी आएगी
  • क्यूआर कोड से डाटा रीड करना आसान होता है
  • ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़ना आसान
  • अनहोनी की स्थिति में गाड़ी मालिक की पूरी जानकारी तुरंत मिलती है

HSRP कैसे बनवाएं?
  • परिवहन विभाग के अधिकृत पंजीकरण पोर्टल ( realmazon.com या rosmertahsrp.com) पर जाएं
  • छत्तीसगढ़ राज्य चुनें और वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क सूत्र, फ्यूल ऑप्शन आदि भरें
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद निर्धारित भुगतान करें
  • HSRP तैयार होने पर आपके मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना मिलेगी
  • अधिकृत डीलरशिप पर नंबर प्लेट आने के बाद गाड़ी में लगवाएं

HSRP लगवाने में कितना खर्च?
  • टू-व्हीलर: 365.80 रुपए
  • थ्री-व्हीलरः 427.16 रुपए
  • लाइट मोटर व्हीकल: 656.08 रुपए
  • पैसेंजर कार: 705.64 रुपए

नोट- इंस्टॉलेशन चार्ज 100 रुपए और घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त राशि देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियम लागू

सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है। इसका उद्देश्य गाड़ी मालिकों की सुरक्षा, गाड़ी चोरी की घटना पर नकेल और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी।

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